Fringe Benefits
jp Singh
2025-06-04 21:28:37
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Fringe Benefits
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अनुषंगी हितलाभ (Fringe Benefits):
अनुषंगी हितलाभ वे अतिरिक्त लाभ या सुविधाएँ हैं जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को उनके नियमित वेतन या मजदूरी के अलावा प्रदान करते हैं। ये लाभ कर्मचारियों की प्रेरणा, निष्ठा, और कार्य संतुष्टि बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। भारत में, अनुषंगी हितलाभ को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत परिभाषित और कर योग्य माना जाता है।
अनुषंगी हितलाभ के उदाहरण:
आर्थिक लाभ: स्वास्थ्य बीमा, आवास भत्ता (HRA), परिवहन भत्ता, भोजन कूपन, कंपनी द्वारा प्रदान वाहन।
गैर-आर्थिक लाभ: मुफ्त प्रशिक्षण, अवकाश यात्रा, कार्यस्थल पर मनोरंजन सुविधाएँ।
कानूनी लाभ: भविष्य निधि (PF), ग्रेच्युटी, कर्मचारी राज्य बीमा (ESI)।
अन्य लाभ: रियायती ऋण, कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ESOP), या स्वेट इक्विटी शेयर।
भारत में अनुषंगी हितलाभ:
कराधान: अनुषंगी हितलाभ कर्मचारी की आय का हिस्सा माने जाते हैं और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत कर योग्य हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कंपनी द्वारा प्रदान मुफ्त आवास या वाहन का मूल्य कर योग्य हो सकता है।
नियामक ढांचा: कंपनी अधिनियम, 2013 और SEBI नियमों के तहत स्वेट इक्विटी शेयर जैसे लाभों को नियंत्रित किया जाता है।
प्रचलन: MNCs (जैसे Amazon, Google) और भारतीय कंपनियाँ कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए अनुषंगी हितलाभ प्रदान करती हैं।
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