भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36
jp Singh
2025-05-09 14:04:34
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 संविधान के भाग IV (राज्य के नीति निदेशक तत्व) की शुरुआत करता है। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि इस भाग में उल्लिखित नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy) उन शब्दों के अर्थ में लागू होंगे, जैसा कि संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) में परिभाषित किया गया है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।
मुख्य बिंदु
परिभाषा :- अनुच्छेद 36 यह सुनिश्चित करता है कि नीति निदेशक तत्वों में प्रयुक्त शब्दों और वाक्यांशों का वही अर्थ होगा जो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में है, जिससे व्याख्या में एकरूपता बनी रहे।
उद्देश्य
यह नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए एक आधार प्रदान करता है, जो राज्य को शासन के दौरान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं।
कानूनी प्रभाव
नीति निदेशक तत्व न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन ये शासन के लिए मूलभूत हैं और सरकारों को नीतियाँ बनाते समय इनका पालन करना चाहिए।
Conclusion
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