भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34
jp Singh
2025-05-09 14:00:12
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34 संसद को यह शक्ति देता है कि वह कानून बनाकर उन व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति (indemnity) प्रदान कर सकती है, जो सशस्त्र बलों, पुलिस बलों या अन्य समान बलों के सदस्य हैं, और जिन्होंने मार्शल लॉ (सैन्य शासन) लागू होने के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन किया हो। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि ऐसे व्यक्तियों को उनके कार्यों के लिए कानूनी कार्रवाई से संरक्षण मिले, बशर्ते उनके कार्य कानून के दायरे में हों और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए हों।
इसके तहत, संसद मार्शल लॉ के दौरान किए गए कार्यों के लिए दंडात्मक या दीवानी कार्रवाइयों से सुरक्षा प्रदान करने वाला कानून बना सकती है। यह अनुच्छेद राष्ट्रीय सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों में कार्य करने वाले बलों को कानूनी संरक्षण देने के लिए महत्वपूर्ण है।
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