भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29
jp Singh
2025-05-09 13:43:35
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29
अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भारत के संविधान का अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के माध्यम से अल्पसंख्यकों की पहचान और संस्कृति के संरक्षण को सुनिश्चित करता है। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदायों को उनकी भाषा, लिपि, और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। इसके प्रावधान निम्नलिखित हैं:
1. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार:
(1): भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को, जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, या संस्कृति हो, उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा।
(2): किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा, या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी राज्य द्वारा संचालित या राज्य से सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।
महत्वपूर्ण बिंदु
लागू होने का दायरा
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29(1)
केवल नागरिकों पर लागू होता है और धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ-साथ अन्य सांस्कृतिक समूहों को भी कवर करता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29(2)
सभी नागरिकों पर लागू होता है और शैक्षिक संस्थानों में भेदभाव को रोकता है।
अल्पसंख्यकों की परिभाषा
इसमें धार्मिक (जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख) और भाषाई (जैसे तमिल, बंगाली, मराठी) अल्पसंख्यक शामिल हैं। यह बहुसंख्यक समुदायों के विशिष्ट वर्गों को भी लागू हो सकता है, यदि उनकी विशिष्ट संस्कृति हो।
महत्वपूर्ण मामले
केरल शिक्षा बिल मामला (1957)
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और भाषा को संरक्षित करने का अधिकार देता है, लेकिन यह शैक्षिक संस्थानों के प्रशासन में पूर्ण स्वायत्तता नहीं देता।
एस. अजीज बाशा बनाम भारत संघ (1968)
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों की व्याख्या की गई।
टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक (2002)
अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को अपनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने का अधिकार, लेकिन राज्य के उचित नियमों के अधीन।
विशेषताएँ
यह अनुच्छेद सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देता है और अल्पसंख्यकों को अपनी पहचान बनाए रखने में मदद करता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29(2)
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29(2) अनुच्छेद 15 (भेदभाव पर रोक) के साथ पूरक है, जो शिक्षा में समानता सुनिश्चित करता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29(1)
केवल सांस्कृतिक संरक्षण तक सीमित है और शैक्षिक संस्थानों के प्रबंधन में पूर्ण स्वायत्तता प्रदान नहीं करता (यह अनुच्छेद 30 का विषय है)।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29(2)
केवल राज्य द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त संस्थानों पर लागू होता है, न कि निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों पर।
Conclusion
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jp Singh
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