भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26
jp Singh
2025-05-09 13:28:32
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26: धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता
भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता पर केंद्रित है, जबकि अनुच्छेद 26 धार्मिक समुदायों या संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके प्रावधान निम्नलिखित हैं:
1. धार्मिक समुदायों के अधिकार:
प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसका कोई अनुभाग निम्नलिखित अधिकारों का हकदार है
(क) धार्मिक और परमार्थ (Charitable) संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव करना।
(ख) अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करना।
(ग) चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अर्जन करना।
(घ) ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करना।
2. उचित प्रतिबंध:
ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, और स्वास्थ्य के अधीन हैं।
ज्य सामाजिक सुधार या वित्तीय पारदर्शिता के लिए धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन को विनियमित कर सकता है।
महत्वपूर्ण बिंदु
लागू होने का दायरा
यह अनुच्छेद धार्मिक संप्रदायों या उनके उप-समूहों (जैसे मठ, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च) पर लागू होता है, न कि व्यक्तियों पर।
धार्मिक संप्रदाय
इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि के संप्रदाय और उप-संप्रदाय शामिल हैं।
महत्वपूर्ण मामले
शिरूर मठ मामला (1954)
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धार्मिक संप्रदायों को अपनी
दुर्गा कमेटी मामला (1958)
धार्मिक संस्थानों के प्रशासन में पारदर्शिता और सुधार के लिए राज्य के हस्तक्षेप को उचित ठहराया गया।
साबरमाला मामला (2018)
धार्मिक प्रथाओं और सामाजिक सुधार (जैसे लैंगिक समानता) के बीच संतुलन पर जोर दिया गया। - सीमाएँ:
धार्मिक स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है और सामाजिक सुधार, सार्वजनिक हित, या अन्य मौलिक अधिकारों के आधार पर प्रतिबंधित हो सकती है।
संपत्ति प्रशासन में वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए राज्य हस्तक्षेप कर सकता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 में अंतर
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 व्यक्तियों के धार्मिक अधिकारों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता (संप्रदायों) पर केंद्रित है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 अनुच्छेद 25 को पूरक बनाता है, क्योंकि यह धार्मिक समुदायों को अपनी पहचान और प्रथाओं को बनाए रखने में सक्षम बनाता है।
Conclusion
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jp Singh
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