भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24
jp Singh
2025-05-09 13:19:11
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध
भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 बच्चों को खतरनाक और अस्वास्थ्यकर कार्यों से बचाने के लिए बनाया गया है। यह बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। इसका प्रावधान निम्नलिखित है
बाल श्रम पर रोक
14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों, या किसी अन्य खतरनाक कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा।
महत्वपूर्ण बिंदु
लागू होने का दायरा
यह अनुच्छेद विशेष रूप से खतरनाक और अस्वास्थ्यकर कार्यों पर लागू होता है, जैसे खनन, कारखाने, या विस्फोटक निर्माण। यह सामान्य रोजगार (जैसे घरेलू काम) को सीधे प्रतिबंधित नहीं करता, लेकिन अन्य कानून इसे कवर करते हैं।
संबंधित कानून
बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (संशोधित 2016)
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सभी प्रकार के रोजगार (कुछ अपवादों को छोड़कर) और 14-18 वर्ष के किशोरों के लिए खतरनाक कार्यों पर रोक।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE)
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A के साथ मिलकर, यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे शिक्षा प्राप्त करें, न कि श्रम में लगें।
महत्वपूर्ण मामले
एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु (1996)
सुप्रीम कोर्ट ने बाल श्रम को समाप्त करने और बच्चों के पुनर्वास और शिक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ (1982)
बाल श्रम को अनुच्छेद 24 और 21 के उल्लंघन के रूप में देखा गया।
विशेषताएँ
यह अनुच्छेद बच्चों के शोषण को रोकने और उनकी शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
यह अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और 21A (शिक्षा का अधिकार) के साथ पूरक है। - सीमाएँ: यह केवल खतरनाक कार्यों पर केंद्रित है, लेकिन अन्य कानून व्यापक बाल श्रम को कवर करते हैं।
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jp Singh
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