भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16
jp Singh
2025-05-09 12:28:24
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16: लोक नियोजन में अवसर की समानता
भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 लोक नियोजन (सार्वजनिक रोजगार) में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:
1. समान अवसर
राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या रोजगार में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी।
2. भेदभाव पर रोक
धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर रोजगार या पद में भेदभाव नहीं किया जाएगा।
3. विशेष प्रावधान:
संसद कुछ क्षेत्रों या पदों के लिए निवास की शर्तें निर्धारित कर सकती है।
राज्य को अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए आरक्षण प्रदान करने का अधिकार है, बशर्ते वे पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व न कर रहे हों।
4. पदोन्नति में आरक्षण
1995 के संशोधन (77वां संविधान संशोधन) के तहत SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जा सकता है।
5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
2019 के 103वें संशोधन के तहत EWS के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है।
महत्वपूर्ण बिंदु
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4) आरक्षण को सक्षम बनाता है, लेकिन यह मौलिक अधिकार नहीं है। यह राज्य के विवेक पर निर्भर करता है।
इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992): OBC के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा, लेकिन 50% आरक्षण की सीमा निर्धारित की।
एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006): पदोन्नति में आरक्षण के लिए
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jp Singh
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