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Article 269A of the Indian Constitution
jp Singh 2025-07-05 11:28:55
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 269A

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 269A
अनुच्छेद 269A भारतीय संविधान के भाग XII(वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद) के अध्याय I(वित्त) में आता है। यह वस्तु और सेवा कर(GST) के अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर लगाए गए कर के संग्रह और वितरण से संबंधित है। यह प्रावधान केंद्र और राज्यों के बीच GST के संग्रह और वितरण को नियंत्रित करता है, जो भारत की एकीकृत कर प्रणाली का आधार है।
"(1) वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर लगाया गया वस्तु और सेवा कर केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से लगाया और संग्रह किया जाएगा, जैसा कि संसद के कानून द्वारा निर्धारित हो।
(2) इस कर की शुद्ध आय भारत की संगठित निधि में जमा नहीं की जाएगी, बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच संसद द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार वितरित की जाएगी।
(3) संसद, कानून द्वारा, इस कर के संग्रह और वितरण के सिद्धांत और तरीके निर्धारित कर सकती है।
(4) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति अंतर-राज्यीय होगी, यदि आपूर्ति का स्थान और गंतव्य स्थान अलग-अलग राज्यों में हों।
(5) इस अनुच्छेद के अधीन संग्रहित कर की राशि GST परिषद की सिफारिशों के आधार पर वितरित की जाएगी।"
उद्देश्य: अनुच्छेद 269A वस्तु और सेवा कर(GST) की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर लगाए गए कर के संग्रह और वितरण को नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र और राज्यों के बीच GST से प्राप्त राजस्व को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से साझा किया जाए। इसका लक्ष्य संघीय ढांचे में वित्तीय समन्वय, कर प्रणाली का एकीकरण, और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देना है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: संवैधानिक ढांचा: अनुच्छेद 269A को 101वें संवैधानिक संशोधन(2016) द्वारा जोड़ा गया, जिसने GST को लागू करने का आधार तैयार किया। यह प्रावधान केंद्रीय विक्रय कर(CST) और सेवा कर जैसे पुराने करों को GST में समाहित करने के लिए बनाया गया।
भारतीय संदर्भ: GST लागू होने से पहले, भारत में जटिल कर प्रणाली थी, जिसमें केंद्र और राज्यों के कई कर(VAT, सेवा कर, उत्पाद शुल्क) शामिल थे। GST ने इन सभी को एकीकृत कर एक एकीकृत कर प्रणाली बनाई। प्रासंगिकता: अनुच्छेद 269A भारत की GST प्रणाली का आधार है, जो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व साझेदारी को सुनिश्चित करता है।
अनुच्छेद 269A के प्रमुख तत्व
खंड(1): GST का संग्रह: वस्तु और सेवा कर(GST) अंतर-राज्यीय आपूर्ति(जैसे, एक राज्य से दूसरे राज्य में माल या सेवाएँ) पर केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से लगाया और संग्रह किया जाता है। यह IGST(Integrated GST) के रूप में जाना जाता है। उदाहरण: 2025 में, महाराष्ट्र से कर्नाटक को भेजे गए माल पर IGST केंद्र और राज्यों द्वारा संग्रहित होता है।
खंड(2): वितरण: IGST की शुद्ध आय भारत की संगठित निधि में जमा नहीं की जाती, बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच वितरित की जाती है। यह वितरण संसद के कानून और GST परिषद की सिफारिशों के आधार पर होता है। उदाहरण: 2025 में, IGST की राशि केंद्र(CGST हिस्सा) और गंतव्य राज्य(SGST हिस्सा) के बीच साझा की जाती है।
खंड(3): संसद की शक्ति: संसद कानून द्वारा GST के संग्रह और वितरण के सिद्धांत और तरीके निर्धारित कर सकती है। यह GST अधिनियम, 2017 के तहत लागू होता है। उदाहरण: GST परिषद की सिफारिशों के आधार पर वितरण फॉर्मूला।
खंड(4): अंतर-राज्यीय आपूर्ति: वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति तब अंतर-राज्यीय मानी जाती है, जब आपूर्ति का स्थान और गंतव्य स्थान अलग-अलग राज्यों में हों। उदाहरण: दिल्ली से तमिलनाडु को सॉफ्टवेयर सेवाएँ प्रदान करना अंतर-राज्यीय आपूर्ति है।
खंड(5): GST परिषद की भूमिका: GST की राशि का वितरण GST परिषद की सिफारिशों के आधार पर होता है, जिसमें केंद्र और सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। उदाहरण: 2025 में, GST परिषद ने डिजिटल सेवाओं पर IGST वितरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
महत्व: एकीकृत कर प्रणाली: GST ने जटिल कर ढांचे को सरल बनाया। संघीय ढांचा: केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व साझेदारी। प्रशासनिक दक्षता: एकीकृत संग्रह और वितरण प्रणाली। न्यायिक समीक्षा: GST संग्रह और वितरण की वैधता पर कोर्ट की निगरानी।
प्रमुख विशेषताएँ: IGST: अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर कर। केंद्र-राज्य संग्रह: संयुक्त प्रक्रिया। GST परिषद: वितरण की सिफारिश। संघीय ढांचा: वित्तीय समन्वय।
ऐतिहासिक उदाहरण: 2017: GST लागू, IGST की शुरुआत। 2020 के दशक: डिजिटल सेवाओं पर IGST का संग्रह और वितरण। 2025 स्थिति: डिजिटल युग में क्रिप्टोकरेंसी और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर IGST।
चुनौतियाँ और विवाद: केंद्र-राज्य तनाव: GST राजस्व के वितरण पर असहमति। GST परिषद की भूमिका: राज्यों द्वारा केंद्र के प्रभाव पर आपत्ति। न्यायिक समीक्षा: GST वितरण की वैधता पर कोर्ट की जाँच।
संबंधित प्रावधान: अनुच्छेद 265: कानून के बिना कराधान पर निषेध। अनुच्छेद 266: संगठित निधि और लोक लेखा। अनुच्छेद 269: केंद्र द्वारा लगाए और संग्रहित कर। सातवीं अनुसूची: संघ सूची(प्रविष्टि 97: GST)।
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