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Article 244A of the Indian Constitution
jp Singh 2025-07-04 15:46:46
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244A

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244A
अनुच्छेद 244A भारतीय संविधान के भाग X(अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र) में आता है। यह असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त राज्य के गठन(Formation of an autonomous State comprising certain tribal areas in Assam) से संबंधित है। यह प्रावधान संसद को असम के जनजातीय क्षेत्रों में एक स्वायत्त राज्य बनाने और उसमें विधानमंडल या मंत्रिपरिषद स्थापित करने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद 22वें संशोधन(1969) के द्वारा जोड़ा गया।
"(1) अनुच्छेद 244 में किसी बात के होते हुए भी, संसद विधि द्वारा असम राज्य के अंतर्गत छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कुछ जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक स्वायत्त राज्य का गठन कर सकती है और उसमें एक विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन कर सकती है, और ऐसी विधि में उनके लिए शक्तियाँ और कृत्य निर्धारित किए जा सकते हैं।
(2) ऐसी कोई विधि, अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के प्रयोजनों के लिए, नए राज्य के गठन या विद्यमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के लिए नहीं मानी जाएगी।
(3) इस अनुच्छेद के अधीन बनाई गई विधि में इस संविधान के किसी उपबंध को लागू करने, संशोधन करने, या अपवाद के साथ लागू करने का प्रावधान हो सकता है।"
उद्देश्य: अनुच्छेद 244A संसद को असम के छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले जनजातीय क्षेत्रों में एक स्वायत्त राज्य बनाने का अधिकार देता है। यह स्वायत्त राज्य में विधानमंडल और/या मंत्रिपरिषद स्थापित करने की अनुमति देता है, जिससे जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासन को बढ़ावा मिलता है। इसका लक्ष्य जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक, सामाजिक, और आर्थिक विशिष्टताओं की रक्षा करना और संघीय ढांचे में उनकी स्वायत्तता सुनिश्चित करना है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: संवैधानिक ढांचा: यह प्रावधान 22वें संशोधन(1969) द्वारा जोड़ा गया, जिसका उद्देश्य असम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्तता की माँग को संबोधित करना था। यह छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों की स्वायत्तता को और सशक्त करने के लिए बनाया गया। भारतीय संदर्भ: 1960 के दशक में, असम के जनजातीय क्षेत्रों(विशेष रूप से मेघालय क्षेत्र) में स्वायत्तता की माँग बढ़ी। इस अनुच्छेद के तहत मेघालय को 1970 में स्वायत्त राज्य और 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। प्रासंगिकता: यह प्रावधान जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासन और विकास को बढ़ावा देता है।
अनुच्छेद 244A के प्रमुख तत्व
खंड(1): स्वायत्त राज्य का गठन: संसद विधि द्वारा असम के छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों में एक स्वायत्त राज्य बना सकती है। इस स्वायत्त राज्य में विधानमंडल और/या मंत्रिपरिषद स्थापित की जा सकती है, जिनके लिए शक्तियाँ और कृत्य निर्धारित होंगे। उदाहरण: 1970 में, मेघालय को असम के जनजातीय क्षेत्रों से स्वायत्त राज्य बनाया गया।
खंड(2): नए राज्य का गठन नहीं: इस अनुच्छेद के तहत बनाई गई विधि को अनुच्छेद 2(नए राज्य का प्रवेश) या अनुच्छेद 3(राज्य सीमाओं में परिवर्तन) के तहत नए राज्य के गठन के रूप में नहीं माना जाएगा। यह केवल स्वायत्तता प्रदान करता है, न कि पूर्ण राज्य का दर्जा। उदाहरण: मेघालय का स्वायत्त राज्य गठन अनुच्छेद 3 के तहत नहीं था।
खंड(3): संशोधन और अपवाद: इस अनुच्छेद के तहत बनाई गई विधि में संविधान के किसी उपबंध को लागू करने, संशोधन करने, या अपवाद के साथ लागू करने का प्रावधान हो सकता है। यह क्षेत्रीय आवश्यकताओं के लिए लचीलापन प्रदान करता है। उदाहरण: मेघालय के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था।
महत्व: जनजातीय स्वायत्तता: जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासन। सांस्कृतिक संरक्षण: जनजातियों की परंपराओं और संस्कृति की रक्षा। विकास: स्वायत्त क्षेत्रों में समावेशी विकास। संघीय ढांचा: केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय।
प्रमुख विशेषताएँ: स्वायत्त राज्य: असम के जनजातीय क्षेत्र। संसद की शक्ति: विधानमंडल/मंत्रिपरिषद। लचीलापन: संशोधन और अपवाद। संघीय ढांचा: समन्वय।
ऐतिहासिक उदाहरण: 1970: मेघालय को असम के जनजातीय क्षेत्रों से स्वायत्त राज्य बनाया गया। 1972: मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा(अनुच्छेद 3 के तहत)। 2025 स्थिति: डिजिटल युग में जनजातीय क्षेत्रों में विकास और प्रशासन का डिजिटल प्रबंधन।
चुनौतियाँ और विवाद: सीमित उपयोग: अनुच्छेद 244A का उपयोग केवल मेघालय के लिए हुआ, अन्य क्षेत्रों में नहीं। स्वायत्तता बनाम एकीकरण: जनजातीय स्वायत्तता और राज्य सरकारों के बीच तनाव। न्यायिक समीक्षा: स्वायत्त राज्य गठन की वैधता पर कोर्ट की जाँच।
संबंधित प्रावधान: अनुच्छेद 244: पांचवीं और छठी अनुसूची। छठी अनुसूची: जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 2 और 3: राज्य गठन और सीमाएँ।
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