Article 243 V of the Indian Constitution
jp Singh
2025-07-04 13:41:08
searchkre.com@gmail.com /
8392828781
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243V
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243V
अनुच्छेद 243V भारतीय संविधान के भाग IX-A(नगरपालिकाएँ) में आता है। यह नगरपालिकाओं के निर्वाचन के लिए अयोग्यताएँ(Disqualifications for membership) से संबंधित है। यह प्रावधान नगरपालिकाओं के सदस्यों और अध्यक्षों के लिए अयोग्यता के आधारों को निर्धारित करता है ताकि शहरी शासन में नैतिकता और जवाबदेही सुनिश्चित हो। यह अनुच्छेद 74वें संशोधन(1992) के द्वारा जोड़ा गया, जिसने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
"(1) कोई व्यक्ति नगरपालिका का सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा, यदि वह:
(क) भारत में किसी विधि के अधीन अयोग्य ठहराया गया हो; या
(ख) ऐसी अयोग्यताओं के अधीन हो, जैसा कि राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि में उपबंधित हो।
(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई नगरपालिका का सदस्य अयोग्य ठहर गया है, तो वह प्रश्न उस प्राधिकारी द्वारा तय किया जाएगा, जैसा कि राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि में उपबंधित हो।"
उद्देश्य: अनुच्छेद 243V नगरपालिकाओं के सदस्यों और अध्यक्षों के लिए अयोग्यता के आधार निर्धारित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल उपयुक्त और नैतिक व्यक्ति ही शहरी शासन में भाग लें। इसका लक्ष्य शहरी स्वशासन में जवाबदेही, पारदर्शिता, और लोकतांत्रिक अखंडता को बनाए रखना है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: संवैधानिक ढांचा: यह प्रावधान 74वें संशोधन(1992) द्वारा जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243F(पंचायतों में अयोग्यता) से प्रेरित है। यह शहरी शासन में नैतिकता और योग्यता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। भारतीय संदर्भ: 1992 से पहले, नगरपालिकाओं में अयोग्यता के नियम असमान और अस्पष्ट थे। इस संशोधन ने इसे संवैधानिक और एकरूप बनाया। प्रासंगिकता: यह प्रावधान शहरी शासन में भ्रष्टाचार और अनैतिकता को रोकता है।
अनुच्छेद 243V के प्रमुख तत्व
खंड(1): अयोग्यता के आधार: कोई व्यक्ति नगरपालिका का सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा यदि: वह भारत में किसी विधि के तहत अयोग्य ठहराया गया हो(जैसे, आपराधिक दोषसिद्धि)। वह राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित अयोग्यताओं(जैसे, आयु, दिवालियापन) के अधीन हो। उदाहरण: 2025 में, एक व्यक्ति को आपराधिक दोषसिद्धि के कारण दिल्ली नगर निगम की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया।
खंड(2): अ अयोग्यता नियम लागू। 2000 के दशक: अयोग्यता विवादों नियुक्त।
संबंधित प्रावधान: अनुच्छेद 243F: पंचायतों में अयोग्यता। अनुच्छेद 243R: नगरपालिकाओं की संरचना। अनुच्छेद 243T: सीटों का आरक्षण।
Conclusion
Thanks For Read
jp Singh
searchkre.com@gmail.com
8392828781