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Article 243 R of the Indian Constitution
jp Singh 2025-07-04 13:35:46
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243R

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243R
अनुच्छेद 243R भारतीय संविधान के भाग IX-A(नगरपालिकाएँ) में आता है। यह नगरपालिकाओं की संरचना(Composition of Municipalities) से संबंधित है। यह प्रावधान नगरपालिकाओं के सदस्यों के चयन और उनकी संरचना को नियंत्रित करता है, ताकि शहरी स्थानीय शासन में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। यह अनुच्छेद 74वें संशोधन(1992) के द्वारा जोड़ा गया, जिसने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
"(1) इस संविधान के उपबंधों और राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन, नगरपालिकाओं के सभी स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाएँगे, और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को वार्डों या अन्य क्षेत्रीय इकाइयों में विभाजित किया जाएगा।
(2) उपखंड(1) में कोई बात किसी राज्य के विधान-मंडल को निम्नलिखित के लिए उपबंध करने से नहीं रोकेगी:
(क) लोक सभा और राज्य विधान-मंडल के सदस्यों का नगरपालिकाओं में प्रतिनिधित्व;
(ख) विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का नामनिर्देशन, जैसा कि विधि द्वारा निर्धारित हो।
परंतु यह कि नामनिर्देशित सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी।"
उद्देश्य: अनुच्छेद 243R नगरपालिकाओं की संरचना को परिभाषित करता है, जिसमें सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन और कुछ मामलों में नामनिर्देशन शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि शहरी स्थानीय शासन में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व हो और विशेषज्ञता को शामिल करने का प्रावधान हो। इसका लक्ष्य शहरी स्वशासन को सशक्त करना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, और संघीय ढांचे में स्थानीय निकायों की स्वायत्तता सुनिश्चित करना है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: संवैधानिक ढांचा: यह प्रावधान 74वें संशोधन(1992) द्वारा जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243C(पंचायतों की संरचना) से प्रेरित है। यह शहरी शासन में लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए बनाया गया। भारतीय संदर्भ: 1992 से पहले, नगरपालिकाओं की संरचना असमान थी और कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन की कमी थी। इस संशोधन ने इसे संवैधानिक और एकरूप बनाया। प्रासंगिकता: यह प्रावधान शहरी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक और प्रभावी शासन को बढ़ावा देता है।
अनुच्छेद 243R के प्रमुख तत्व
खंड(1): प्रत्यक्ष निर्वाचन: नगरपालिकाओं के सभी स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाएँगे। इसके लिए नगरपालिका क्षेत्र को वार्डों या अन्य क्षेत्रीय इकाइयों में विभाजित किया जाएगा। यह लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। उदाहरण: 2025 में, मुंबई नगर निगम के वार्डों में प्रत्यक्ष निर्वाचन आयोजित।
संबंधित प्रावधान: अनुच्छेद 243P: परिभाषाएँ। अनुच्छेद 243Q: नगरपालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243S: वार्ड समितियाँ।
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