Article 243 L of the Indian Constitution
jp Singh
2025-07-04 13:25:45
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243L
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243L
अनुच्छेद 243L भारतीय संविधान के भाग IX(पंचायत) में आता है। यह केंद्र शासित प्रदेशों में इस भाग के प्रावधानों का लागू होना(Application of this Part to Union territories) से संबंधित है। यह प्रावधान पंचायतों से संबंधित भाग IX के प्रावधानों को केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने की व्यवस्था करता है। यह अनुच्छेद 73वें संशोधन(1992) के द्वारा जोड़ा गया, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
"इस भाग के उपबंध केंद्र शासित प्रदेशों पर उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे राज्यों पर लागू होते हैं, परंतु राष्ट्रपति, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, यह निर्दिष्ट कर सकता है कि इस भाग का कोई उपबंध केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होगा या कुछ अपवादों और संशोधनों के साथ लागू होगा।"
उद्देश्य: अनुच्छेद 243L यह सुनिश्चित करता है कि पंचायती राज से संबंधित भाग IX के प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हों, जैसा कि वे राज्यों में लागू होते हैं। यह राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह कुछ प्रावधानों को केंद्र शासित प्रदेशों में लागू न करने या संशोधनों के साथ लागू करने का निर्देश दे सके। इसका लक्ष्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करना और संघीय ढांचे में स्थानीय शासन को सशक्त बनाना है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: संवैधानिक ढांचा: यह प्रावधान 73वें संशोधन(1992) द्वारा जोड़ा गया, जिसने पंचायती राज को संवैधानिक आधार दिया। यह केंद्र शासित प्रदेशों की विशेष प्रशासकीय स्थिति को ध्यान में रखता है, जो राज्यों से भिन्न होती है। भारतीय संदर्भ: 1992 से पहले, केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था असमान थी। इस संशोधन ने इसे औपचारिक और संवैधानिक बनाया। प्रासंगिकता: यह प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण स्वशासन को बढ़ावा देता है।
अनुच्छेद 243L के प्रमुख तत्व
प्रावधानों का लागू होना: भाग IX(अनुच्छेद 243 से 243O) के प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर वैसे ही लागू होंगे जैसे राज्यों पर। यह पंचायतों के गठन, निर्वाचन, और शक्तियों को केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करता है। उदाहरण: 2025 में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्राम पंचायतें भाग IX के तहत कार्यरत।
राष्ट्रपति की शक्ति: राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा यह निर्दिष्ट कर सकता है कि: भाग IX का कोई प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होगा। प्रावधान कुछ अपवादों या संशोधनों के साथ लागू होंगे। यह केंद्र शासित प्रदेशों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखता है। उदाहरण: दिल्ली में पंचायती राज प्रावधानों को संशोधनों के साथ लागू किया गया।
महत्व: लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण: केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज।
ऐतिहासिक उदाहरण: 1993 के बाद: केंद्र शासित धता पर कोर्ट की जाँच।
संबंधित प्रावधान: अनुच्छेद 243: परिभाषाएँ। अनुच्छेद 243K: पंचायतों के निर्वाचन। अनुच्छेद 243M: कुछ क्षेत्रों में अपवाद।
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jp Singh
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