Article 243 K of the Indian Constitution
jp Singh
2025-07-04 13:24:16
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243K
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243K
अनुच्छेद 243K भारतीय संविधान के भाग IX(पंचायत) में आता है। यह पंचायतों के निर्वाचन(Elections to the Panchayats) से संबंधित है। यह प्रावधान पंचायतों के निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन आयोग के गठन, और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए उपबंध करता है। यह अनुच्छेद 73वें संशोधन(1992) के द्वारा जोड़ा गया, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
"(1) पंचायतों के निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन, और नियंत्रण, और निर्वाचन के लिए मतदाता सूचियों का तैयार करना, एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसका गठन राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार होगा।
(2) इस संविधान के उपबंधों और राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन, पंचायतों के निर्वाचन के लिए मतदाता सूचियाँ तैयार की जाएँगी।
(3) इस अनुच्छेद में कोई बात किसी राज्य के विधान-मंडल को यह उपबंध करने से नहीं रोकेगी कि पंचायतों के निर्वाचन के लिए मतदाता सूचियाँ विधान-मंडल के निर्वाचन के लिए तैयार की गई मतदाता सूचियों के आधार पर होंगी।
(4) इस अनुच्छेद के अधीन गठित राज्य निर्वाचन आयोग का कोई भी निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा।"
उद्देश्य: अनुच्छेद 243K पंचायतों के निर्वाचन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और इसके लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन को अनिवार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि पंचायतों के निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतंत्र, और पारदर्शी हों। इसका लक्ष्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना, ग्रामीण शासन में जवाबदेही, और संघीय ढांचे में स्थानीय निकायों की स्वायत्तता सुनिश्चित करना है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: संवैधानिक ढांचा: यह प्रावधान 73वें संशोधन(1992) द्वारा जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 324(भारत निर्वाचन आयोग) से प्रेरित है। यह बलवंत राय मेहता समिति(1957) की सिफारिशों से प्रभावित है, जिसने निष्पक्ष निर्वाचन की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय संदर्भ: 1992 से पहले, पंचायत निर्वाचन अनियमित और असमान थे। इस संशोधन ने इसे संवैधानिक और व्यवस्थित बनाया। प्रासंगिकता: यह प्रावधान ग्रामीण भारत में लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया को सशक्त बनाता है।
अनुच्छेद 243K के प्रमुख तत्व
खंड(1): राज्य निर्वाचन आयोग: पंचायतों के निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन, और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। आयोग का गठन राज्य विधानमंडल की विधि के अनुसार होगा। उदाहरण: 2025 में, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायत निर्वाचन आयोजित किए।
खंड(2): मतदाता सूचियाँ: पंचायत निर्वाचन के लिए मतदाता सूचियाँ संविधान और राज्य विधानमंडल की विधि के अनुसार तैयार की जाएँगी। यह निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करता है। उदाहरण: बिहार में 2025 में पंचायत निर्वाचन के लिए डिजिटल मतदाता सूचियाँ तैयार।
खंड(3): विधानमंडल की मतदाता सूचियाँ: राज्य विधानमंड
निष्पक्ष निर्वाचन: राज्य निर् स्वतंत्र प्रक्रिया। लोकतांत्रिक शासन: ग्रामीण स्तर पर लोक: 1993 के बाद: राज्यों में राज्यका गठन।
संबंधित प्रावधान: अनुच्छेद 243E: पंचायतों की अवधि। अनुच्छेद 243F: अयोग्यता। अनुच्छेद 324: भारत निर्वाचन आयोग।
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