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Article 243E of the Indian Constitution
jp Singh 2025-07-04 13:12:10
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243E

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243E
अनुच्छेद 243E भारतीय संविधान के भाग IX(पंचायत) में आता है। यह पंचायतों की अवधि(Duration of Panchayats, etc.) से संबंधित है। यह प्रावधान पंचायतों की अवधि, उनके समयपूर्व भंग होने, और पुनर्गठन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह अनुच्छेद 73वें संशोधन(1992) के द्वारा जोड़ा गया, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
"(1) प्रत्येक पंचायत, जब तक कि इस अनुच्छेद के अधीन समय से पहले भंग न हो, अपने गठन की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक बनी रहेगी और इसके बाद नहीं।
(2) कोई पंचायत समय से पहले भंग नहीं होगी, सिवाय इसके कि राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार ऐसा किया जाए।
(3) यदि कोई पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है, तो उसका पुनर्गठन भंग होने की तारीख से छह महीने के भीतर किया जाएगा।
(4) भंग होने के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि के लिए बनी रहेगी।
(5) इस अनुच्छेद में कोई बात किसी राज्य के विधान-मंडल को यह उपबंध करने से नहीं रोकेगी कि पंचायतों की अवधि को पाँच वर्ष से कम करने के लिए विशेष परिस्थितियों में प्रावधान किया जाए।"
उद्देश्य: अनुच्छेद 243E पंचायतों की अवधि को पाँच वर्ष निर्धारित करता है और समयपूर्व भंग होने की स्थिति में पुनर्गठन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह पंचायतों में प्रशासकीय स्थिरता और लोकतांत्रिक निरंतरता सुनिश्चित करता है। इसका लक्ष्य ग्रामीण स्वशासन को मज़बूत करना, लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करना, और संघीय ढांचे में स्थानीय निकायों की स्थिरता बनाए रखना है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: संवैधानिक ढांचा: यह प्रावधान 73वें संशोधन(1992) द्वारा जोड़ा गया, जिसने पंचायती राज को संवैधानिक आधार दिया। यह बलवंत राय मेहता समिति(1957) की सिफारिशों से प्रेरित है, जिसने पंचायतों की निश्चित अवधि की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय संदर्भ: 1992 से पहले, पंचायतों की अवधि और भंग होने की प्रक्रिया असमान थी; इस संशोधन ने इसे एकरूप और संवैधानिक बनाया। प्रासंगिकता: यह प्रावधान ग्रामीण शासन में स्थिरता और नियमितता सुनिश्चित करता है।
अनुच्छेद 243E के प्रमुख तत्व
खंड(1): पंचायतों की अवधि: प्रत्येक पंचायत की अवधि पाँच वर्ष होगी, जो इसके गठन की तारीख से शुरू होती है। यह अवधि ग्राम, मध्यवर्ती, और जिला स्तर की पंचायतों पर लागू होती है। उदाहरण: 2025 में, उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतें 2020 में गठित होने के बाद 2025 तक कार्यरत।
खंड(2): समयपूर्व भंग: पंचायत को समय से पहले भंग नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि राज्य विधानमंडल की विधि के अनुसार ऐसा हो। यह सुनिश्चित करता है कि भंग होने की प्रक्रिया संवैधानिक हो। उदाहरण: राजस्थान में एक पंचायत को 2024 में विधि के अनुसार भंग किया गया।
खंड(3): पुनर्गठन: यदि पंचायत समय से पहले भंग होती है, तो छह महीने के भीतर उसका पुनर्गठन होगा। यह लोकतांत्रिक शासन में रिक्तता को रोकता है। उदाहरण: 2025 में, मध्य प्रदेश में भंग पंचायत का छह महीने में पुनर्गठन।
खंड(4): पुनर्गठित पंचायत की अवधि: पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि के लिए कार्य करेगी। यह सुनिश्चित करता है कि मूल पाँच वर्ष की अवधि प्रभावित न हो। उदाहरण: एक पंचायत 3 वर्ष बाद भंग हुई, तो नई पंचायत केवल 2 वर्ष के लिए।
खंड(5): विशेष परिस्थितियाँ: राज्य विधानमंडल विशेष परिस्थितियों में पंचायतों की अवधि को पाँच वर्ष से कम करने का प्रावधान कर सकता है। यह लचीलापन प्रदान करता है।
महत्व: लोकतांत्रिक स्थिरता: पंचायतों की निश्चित अवधि। निरंतरता: समयपूर्व भंग होने पर त्वरित पुनर्गठन। जवाबदेही: संवैधानिक प्रक्रिया के तहत भंग। संघीय ढांचा: केंद्र, राज्य, और स्थानीय निकायों में समन्वय।
प्रमुख विशेषताएँ: पाँच वर्ष: पंचायत की अवधि। पुनर्गठन: छह महीने में। राज्य विधानमंडल: भंग की प्रक्रिया। स्थिरता: लोकतांत्रिक शासन।
ऐतिहासिक उदाहरण: 1993 के बाद: पंचायतों की पाँच वर्ष की अवधि लागू। 2000 के दशक: कुछ राज्यों में भंग और पुनर्गठन की प्रक्रिया। 2025 स्थिति: डिजिटल युग में पंचायत अवधि और निर्वाचन का डिजिटल रिकॉर्ड।
चुनौतियाँ और विवाद: समयपूर्व भंग: राजनीतिक दबाव के कारण दुरुपयोग की आशंका। पुनर्गठन में देरी: कुछ राज्यों में छह महीने की समय-सीमा का उल्लंघन।न्यायिक समीक्षा: भंग और पुनर्गठन की वैधता पर कोर्ट की जाँच।
संबंधित प्रावधान: अनुच्छेद 243: परिभाषाएँ। अनुच्छेद 243C: पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243D: पंचायतों में आरक्षण।
Conclusion
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