Article 239 of the Indian Constitution
jp Singh
2025-07-04 12:47:11
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239
अनुच्छेद 239 भारतीय संविधान के भाग VIII(केंद्रशासित प्रदेश) में आता है। यह केंद्रशासित प्रदेशों का प्रशासन(Administration of Union territories) से संबंधित है। यह प्रावधान केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों और व्यवस्थाओं को परिभाषित करता है।
"इस संविधान के अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, जो इस प्रयोजन के लिए नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करेगा, जिसे वह उचित समझे, और जो इस संविधान में अन्यथा उपबंधित न हो, वह प्रशासक अपने विवेक से कार्य करेगा।"
उद्देश्य: अनुच्छेद 239 राष्ट्रपति को केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन की जिम्मेदारी देता है, जो एक प्रशासक(जैसे, उपराज्यपाल या प्रशासक) के माध्यम से कार्य करता है। प्रशासक सामान्यतः अपने विवेक से कार्य करता है, जब तक कि संविधान में अन्यथा प्रावधान न हो। इसका लक्ष्य केंद्रशासित प्रदेशों में प्रभावी प्रशासन, केंद्र सरकार का नियंत्रण, और संघीय ढांचे में केंद्र और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: संवैधानिक ढांचा: यह प्रावधान भारत सरकार अधिनियम, 1935 से आंशिक रूप से प्रेरित है, जो केंद्र द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों के प्रशासन को संबोधित करता था। यह स्वतंत्र भारत में केंद्रशासित प्रदेशों की विशिष्ट प्रशासकीय आवश्यकताओं को दर्शाता है। भारतीय संदर्भ: संविधान लागू होने पर, यह प्रावधान उन क्षेत्रों के लिए बनाया गया जो पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं कर सके, जैसे दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आदि।
प्रासंगिकता: यह प्रावधान केंद्रशासित प्रदेशों में केंद्र सरकार की सर्वोच्चता और प्रशासकीय दक्षता सुनिश्चित करता है।
अनुच्छेद 239 के प्रमुख तत्व
राष्ट्रपति का प्रशासन: प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति एक प्रशासक(उपराज्यपाल या प्रशासक) के माध्यम से कार्य करता है। उदाहरण: 2025 में, दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में प्रशासन संभालते हैं।
प्रशासक का विवेक: प्रशासक अपने विवेक से कार्य करता है, जब तक कि संविधान में अन्यथा प्रावधान न हो(जैसे, अनुच्छेद 239AA दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान)। उदाहरण: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में उपराज्यपाल अपने विवेक से निर्णय लेते हैं।
महत्व: केंद्र सरकार का नियंत्रण: केंद्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्रीय शक्ति। प्रशासकीय दक्षता: प्रशासक के माध्यम से त्वरित निर्णय। लोकतांत्रिक शासन: केंद्रशासित प्रदेशों में सीमित स्वायत्तता। संघीय ढांचा: केंद्र और केंद्रशासित प्रदेशों में समन्वय।
प्रमुख विशेषताएँ: राष्ट्रपति: प्रशासन का प्रमुख। प्रशासक: विवेकपूर्ण शक्ति। केंद्रशासित प्रदेश: केंद्रीय नियंत्रण। संविधान: विशेष प्रावधानों का पालन।
ऐतिहासिक उदाहरण: 1950 के बाद: केंद्रशासित प्रदेशों में प्रशासकों की नियुक्ति। 1991: दिल्ली के लिए अनुच्छेद 239AA जोड़ा गया। 2019: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया। 2025 स्थिति: डिजिटल युग में प्रशासकीय निर्णयों का डिजिटल रिकॉर्ड।
चुनौतियाँ और विवाद: प्रशासक की शक्ति: विवेकपूर्ण शक्ति पर केंद्र और स्थानीय सरकारों के बीच टकराव। स्थानीय स्वायत्तता: दिल्ली जैसे केंद्रशासित प्रदेशों में सीमित स्वायत्तता पर विवाद।न्यायिक समीक्षा: प्रशासक के निर्णयों की वैधता पर कोर्ट की जाँच।
संबंधित प्रावधान: अनुच्छेद 239A: कुछ केंद्रशासित प्रदेशों में विधायिका। अनुच्छेद 239AA: दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 240: केंद्रशासित प्रदेशों के लिए नियम।
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jp Singh
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