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Article 179 of the Indian Constitution
jp Singh 2025-07-02 16:13:37
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 179

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 179
अनुच्छेद 179 भारतीय संविधान के भाग VI (राज्य) के अंतर्गत अध्याय III (राज्य का विधानमंडल) में आता है। यह विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्यागपत्र, और हटाने की प्रक्रिया (Vacation and resignation of, and removal from, the offices of Speaker and Deputy Speaker) से संबंधित है। यह प्रावधान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने की परिस्थितियों और प्रक्रियाओं को परिभाषित करता है।
अनुच्छेद 179 का पाठ संविधान के मूल पाठ (हिंदी) के अनुसार
"किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष:
(क) अपना पद तब रिक्त करेगा, जब वह विधानसभा का सदस्य नहीं रहता;
(ख) किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है, जो वह विधानसभा के उपाध्यक्ष या अध्यक्ष, जैसा कि मामला हो, को संबोधित करके लिखित में देगा; और
(ग) विधानसभा द्वारा पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, जो उस विधानसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से और उस समय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई के समर्थन से पारित हो, परंतु ऐसा कोई संकल्प तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि कम से कम चौदह दिन का नोटिस न दिया गया हो।"
विस्तृत विश्लेषण
1. उद्देश्य: अनुच्छेद 179 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने, त्यागपत्र देने, और हटाने की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि इन पदों पर निरंतरता और निष्पक्षता बनी रहे, साथ ही विधानसभा की स्वायत्तता और लोकतांत्रिक जवाबदेही को बनाए रखा जाए। इसका लक्ष्य लोकतांत्रिक शासन, संवैधानिक जवाबदेही, और संघीय ढांचे में विधानमंडल की गरिमा को सुनिश्चित करना है।
2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: संवैधानिक ढांचा: यह प्रावधान भारत सरकार अधिनियम, 1935 से प्रेरित है, जो प्रांतीय विधानसभाओं के अध्यक्षों के लिए समान प्रक्रियाएँ निर्धारित करता था। यह ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर के त्यागपत्र और हटाने की परंपरा को दर्शाता है। भारतीय संदर्भ: संविधान लागू होने पर, विधानसभा में नेतृत्व की स्थिरता और स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रावधान बनाया गया, जो केंद्र में अनुच्छेद 94 (लोकसभा के लिए) के समानांतर है।
प्रासंगिकता: यह प्रावधान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जवाबदेही और हटाने की प्रक्रिया को औपचारिक बनाता है।
3. अनुच्छेद 179 के प्रमुख तत्व: खंड (क): सदस्यता समाप्त होने पर रिक्ति: यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहता, तो उनका पद स्वतः रिक्त हो जाता है। यह तब हो सकता है जब वे अयोग्य ठहरते हैं (अनुच्छेद 191) या त्यागपत्र देते हैं। उदाहरण: यदि अध्यक्ष अयोग्यता के कारण सदस्यता खो देता है, तो उसका पद रिक्त।
खंड (ख): त्यागपत्र: अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी भी समय अपने पद से लिखित में त्यागपत्र दे सकता है। अध्यक्ष का त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष का त्यागपत्र अध्यक्ष को संबोधित होता है। उदाहरण: 2025 में, किसी राज्य के अध्यक्ष ने व्यक्तिगत कारणों से त्यागपत्र दिया।
खंड (ग): हटाने की प्रक्रिया: अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को विधानसभा के संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। शर्तें: संकल्प को कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई समर्थन की आवश्यकता। कम से कम 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य। उदाहरण: पक्षपात के आरोप में अध्यक्ष को हटाने का संकल्प।
4. महत्व: लोकतांत्रिक जवाबदेही: विधानसभा की स्वायत्तता और निष्पक्षता। संवैधानिक ढांचा: नेतृत्व की स्थिरता और जवाबदेही। संघीय ढांचा: राज्यों की विधायी स्वायत्तता। निष्पक्षता: हटाने की कठिन प्रक्रिया से स्थिरता।
5. प्रमुख विशेषताएँ: रिक्ति: सदस्यता समाप्त होने पर। त्यागपत्र: लिखित और संबोधित। हटाना: दो-तिहाई बहुमत और नोटिस। स्वायत्तता: विधानसभा का नियंत्रण।
6. ऐतिहासिक उदाहरण: 1950 के बाद: कई राज्यों में त्यागपत्र और रिक्तियाँ। 1990 के दशक: हटाने के संकल्पों पर विवाद। 2025 स्थिति: डिजिटल युग में प्रक्रिया का डिजिटल रिकॉर्ड।
7. चुनौतियाँ और विवाद: राजनीतिक दुरुपयोग: हटाने के संकल्प में सत्तारूढ़ दल का प्रभाव। निष्पक्षता: अध्यक्ष की अयोग्यता पर विवाद। न्यायिक समीक्षा: हटाने की प्रक्रिया पर कोर्ट की जांच।
8. न्यायिक व्याख्या: केशवानंद भारती (1973): संघीय ढांचा मूल ढांचे का हिस्सा। किहोतो होलोहान (1992): अध्यक्ष की भूमिका और अयोग्यता पर चर्चा।
9. वर्तमान संदर्भ (2025): वर्तमान स्थिति: लोकसभा: अध्यक्ष ओम बिरला। राज्यसभा: सभापति जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति: द्रौपदी मुर्मू। CJI: डी.वाई. चंद्रचूड़। CAG: गिरीश चंद्र मुरमू। 2025 में, निष्पक्षता पर जोर। प्रासंगिकता: डिजिटल संसद पहल के तहत त्यागपत्र और हटाने का डिजिटल रिकॉर्ड। केंद्र-राज्य समन्वय पर जोर। राजनीतिक परिदृश्य: NDA और INDIA गठबंधन के बीच हटाने की प्रक्रिया पर बहस।
10. संबंधित प्रावधान: अनुच्छेद 178: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव। अनुच्छेद 180: अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कर्तव्य। अनुच्छेद 94: लोकसभा के लिए समान प्रावधान।
11. विशेष तथ्य: दो-तिहाई बहुमत: हटाने की शर्त। 2025 रिकॉर्ड: डिजिटल प्रक्रिया। संघीय ढांचा: मूल ढांचा। निष्पक्षता: कठिन हटाने की प्रक्रिया।
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