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Article 152 of the Indian Constitution
jp Singh 2025-07-02 15:14:18
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 152

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 152
अनुच्छेद 152 भारतीय संविधान के भाग VI (राज्य) के अंतर्गत अध्याय I (सामान्य) में आता है। यह "राज्य" की परिभाषा (Definition) से संबंधित है। यह प्रावधान स्पष्ट करता है कि इस भाग में "राज्य" शब्द का अर्थ भारत के राज्यों से है, लेकिन इसमें संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं हैं।
अनुच्छेद 152 का पाठ संविधान के मूल पाठ (हिंदी) के अनुसार: "इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 'राज्य' शब्द में संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है।"
विस्तृत विश्लेषण
1. उद्देश्य: अनुच्छेद 152 भाग VI (अनुच्छेद 152-237) में प्रयुक्त "राज्य" शब्द की परिभाषा को स्पष्ट करता है। यह सुनिश्चित करता है कि भाग VI के प्रावधान, जो राज्यों के शासन, विधायिका, कार्यपालिका, और न्यायपालिका से संबंधित हैं, केवल भारत के राज्यों पर लागू हों, न कि संघ राज्य क्षेत्रों पर। इसका लक्ष्य संघीय ढांचे में स्पष्टता और केंद्र-राज्य शक्तियों का विभाजन सुनिश्चित करना है।
2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: संवैधानिक ढांचा: यह प्रावधान भारत के संघीय ढांचे को ध्यान में रखकर बनाया गया, जहाँ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की शासन व्यवस्था अलग-अलग है। भारत सरकार अधिनियम, 1935 में भी प्रांतों और केंद्र-शासित क्षेत्रों के बीच अंतर था। भारतीय संदर्भ: संविधान लागू होने पर, भारत में 29 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र थे (2025 तक 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं)। अनुच्छेद 152 यह सुनिश्चित करता है कि भाग VI केवल राज्यों पर लागू हो। प्रासंगिकता: यह प्रावधान संघीय ढांचे में राज्यों की स्वायत्तता और संघ राज्य क्षेत्रों की केंद्र-नियंत्रित शासन व्यवस्था को स्पष्ट करता है।
3. अनुच्छेद 152 के प्रमुख तत्व: (i) "राज्य" की परिभाषा: "राज्य" शब्द भाग VI में भारत के राज्यों (जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश) को संदर्भित करता है। इसमें संघ राज्य क्षेत्र (जैसे दिल्ली, पुडुचेरी) शामिल नहीं हैं। उदाहरण: भाग VI के अनुच्छेद 153-167 (राज्य कार्यपालिका) केवल राज्यों पर लागू होते हैं, न कि दिल्ली जैसे संघ राज्य क्षेत्रों पर।
(ii) संदर्भ का अपवाद: यदि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो, तो "राज्य" की परिभाषा भिन्न हो सकती है। यह लचीलापन संवैधानिक व्याख्या में उपयोगी है।
(iii) संघ राज्य क्षेत्रों का बहिष्करण: संघ राज्य क्षेत्रों का शासन भाग VIII (अनुच्छेद 239-241) के तहत विनियमित होता है। उदाहरण: दिल्ली का शासन अनुच्छेद 239AA के तहत विशेष व्यवस्था द्वारा नियंत्रित होता है।
4. महत्व: संघीय ढांचा: राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच स्पष्ट अंतर। शासन में स्पष्टता: भाग VI केवल राज्यों पर लागू। संवैधानिक सुसंगतता: शक्तियों का उचित विभाजन। राज्यों की स्वायत्तता: राज्यों के लिए अलग शासन व्यवस्था।
5. प्रमुख विशेषताएँ: परिभाषा: "राज्य" में संघ राज्य क्षेत्र नहीं। संदर्भ अपवाद: लचीलापन। संघीय ढांचा: राज्यों की स्वायत्तता। भाग VI: केवल राज्यों पर लागू।
6. ऐतिहासिक उदाहरण: 1950 के बाद: राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अलग शासन व्यवस्था स्थापित। जम्मू और कश्मीर (2019): अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद जम्मू और कश्मीर को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया, जिस पर भाग VI लागू नहीं। 2025 स्थिति: 28 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों के बीच स्पष्टता।
7. चुनौतियाँ और विवाद: संघ राज्य क्षेत्रों की स्थिति: दिल्ली जैसे क्षेत्रों में केंद्र-प्रशासित शासन पर विवाद। संवैधानिक व्याख्या: "संदर्भ से अन्यथा" की व्याख्या में जटिलता। केंद्र-राज्य संबंध: शक्तियों के विभाजन में तनाव।
8. न्यायिक व्याख्या: केशवानंद भारती (1973): संघीय ढांचा मूल ढांचे का हिस्सा। दिल्ली सरकार बनाम केंद्र (2018): दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र) की शासन व्यवस्था पर स्पष्टता।
9. वर्तमान संदर्भ (2025): वर्तमान स्थिति: लोकसभा: अध्यक्ष ओम बिरला। राज्यसभा: सभापति जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति: द्रौपदी मुर्मू। CJI: डी.वाई. चंद्रचूड़। CAG: गिरीश चंद्र मुरमू। 2025 में, 28 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों (जैसे दिल्ली, पुडुचेरी) के बीच शासन में अंतर। प्रासंगिकता: डिजिटल संसद पहल के तहत शासन प्रक्रियाओं का डिजिटल रिकॉर्ड। केंद्र-राज्य संबंधों में स्पष्टता। राजनीतिक परिदृश्य: NDA और INDIA गठबंधन के बीच संघीय ढांचे पर बहस।
10. संबंधित प्रावधान: अनुच्छेद 1: भारत का क्षेत्र। अनुच्छेद 239-241: संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 153-167: राज्य कार्यपालिका।
11. विशेष तथ्य: 28 राज्य, 8 संघ राज्य क्षेत्र: 2025 में। दिल्ली (239AA): विशेष व्यवस्था। संघीय ढांचा: मूल ढांचा। 2025 स्पष्टता: शासन में अंतर।
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