Article 82 of the Indian Constitution
jp Singh
2025-07-01 11:25:22
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों का परिसीमन
अनुच्छेद 82 भारतीय संविधान के भाग V (संघ) के तहत आता है और यह लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की सीटों के परिसीमन (Delimitation) की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि संसद और राज्य विधानमंडलों में सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीक से हो।
अनुच्छेद 82 के अनुसार
प्रत्येक जनगणना के बाद, लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों का पुनर्समायोजन (readjustment) किया जाएगा, जैसा कि संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित किया जाए।
यह पुनर्समायोजन इस तरह होगा कि प्रत्येक सीट के लिए जनसंख्या का अनुपात यथासंभव एकसमान रहे, और प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित हों।
परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए गठित किया जाता है, जो संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत कार्य करता है।
विशेष प्रावधान: 42वें संविधान संशोधन (1976) और 84वें संविधान संशोधन (2001) के तहत, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों का परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर स्थिर कर दिया गया है, और अगला परिसीमन 2026 के बाद होगा।
अनुच्छेद 82 क मुख्य विशेषताएं
जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व: अनुच्छेद 82 यह सुनिश्चित करता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर हो, ताकि प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व निष्पक्ष रहे।
परिसीमन आयोग: परिसीमन की प्रक्रिया एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग द्वारा संचालित होती है, जो परिसीमन अधिनियम (Delimitation Act) के तहत कार्य करता है। यह आयोग निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करता है।
1971 की जनगणना का स्थिरीकरण
42वें और 84वें संविधान संशोधनों के तहत, 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं 2026 तक स्थिर हैं। यह जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने और राज्यों के बीच असमानता को रोकने के लिए किया गया था।
निष्पक्षता और पारदर्शिता: परिसीमन प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या लगभग समान हो, ताकि प्रत्येक मतदाता का प्रतिनिधित्व समान रूप से प्रभावी हो।
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jp Singh
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