44th Indian Constitution Amendment Act, 1978
jp Singh
2025-06-22 12:16:39
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44वाँ भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम, 1978
44वाँ भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम, 1978
44वाँ भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम, 1978
पारित: 6 सितंबर 1978, लागू: 20 जून 1979 (कुछ तत्काल)
मुख्य प्रावधान: अनुच्छेद 352 में संशोधन; "आंतरिक अशांति" को "सशस्त्र विद्रोह" से बदला। संपत्ति का मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(f), 31) हटाकर अनुच्छेद 300A में सामान्य अधिकार।
उद्देश्य: आपातकाल दुरुपयोग रोकना, लोकतांत्रिक संतुलन।
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jp Singh
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