18th Indian Constitution Amendment Act, 1966
jp Singh
2025-06-22 10:55:43
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18वाँ भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम, 1966
18वाँ भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम, 1966
18वाँ भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम, 1966
पारित: 27 अगस्त 1966
लागू: 27 अगस्त 1966
मुख्य प्रावधान: अनुच्छेद 3 में संशोधन; "राज्य" की परिभाषा में केंद्रशासित प्रदेश शामिल। पंजाब और हरियाणा का पुनर्गठन (प्रथम अनुसूची में संशोधन)।
जोड़ा गया: हरियाणा; चंडीगढ़ (केंद्रशासित प्रदेश)।
उद्देश्य: पंजाब का भाषाई पुनर्गठन।
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