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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33
jp Singh 2025-05-09 13:59:11
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33

भारत के संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों या केंद्र सरकार के अधीन बलों के सदस्यों के लिए मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या संशोधित करने वाला कानून बना सकती है। इसका उद्देश्य इन बलों में अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा बनाए रखना है।
मुख्य बिंदु
यह अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि पर लागू हो सकता है।
संसद कानून बनाकर इन बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों (जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने का अधिकार) को सीमित कर सकती है।
यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे।
उदाहरण: सैन्य कर्मियों के लिए कुछ मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है ताकि सैन्य अनुशासन प्रभावित न हो।
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