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Article 243 W of the Indian Constitution
jp Singh 2025-07-04 13:43:06
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243W

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243W
अनुच्छेद 243W भारतीय संविधान के भाग IX-A(नगरपालिकाएँ) में आता है। यह नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार, और उत्तरदायित्व(Powers, authority, and responsibilities of Municipalities, etc.) से संबंधित है। यह प्रावधान नगरपालिकाओं को शहरी शासन और विकास के लिए आवश्यक शक्तियाँ और कार्य सौंपता है। यह अनुच्छेद 74वें संशोधन(1992) के द्वारा जोड़ा गया, जिसने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
"इस संविधान के उपबंधों और राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन, राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकता है:
(क) नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करना जो उनके कार्यों को करने के लिए आवश्यक हों, विशेष रूप से बारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए;
(ख) नगरपालिकाओं को ऐसे कर, शुल्क, और फीस लगाने और वसूलने का अधिकार देना, जैसा कि विधि द्वारा निर्धारित हो;
(ग) नगरपालिकाओं को निधियों के उपयोग और प्रबंधन का प्राधिकार देना।"
उद्देश्य: अनुच्छेद 243W नगरपालिकाओं को शहरी शासन और विकास के लिए शक्तियाँ, प्राधिकार, और उत्तरदायित्व प्रदान करता है। यह बारहवीं अनुसूची में वर्णित कार्यों(जैसे, शहरी नियोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता) को लागू करने के लिए नगरपालिकाओं को सशक्त बनाता है। इसका लक्ष्य शहरी स्वशासन को सशक्त करना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, और संघीय ढांचे में स्थानीय निकायों की स्वायत्तता सुनिश्चित करना है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: संवैधानिक ढांचा: यह प्रावधान 74वें संशोधन(1992) द्वारा जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243I(पंचायतों की शक्तियाँ) से प्रेरित है। यह शहरी शासन में स्वायत्तता और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए बनाया गया। भारतीय संदर्भ: 1992 से पहले, नगरपालिकाओं की शक्तियाँ सीमित और असमान थीं। इस संशोधन ने उन्हें संवैधानिक और एकरूप शक्तियाँ प्रदान कीं। प्रासंगिकता: यह प्रावधान शहरी क्षेत्रों में प्रभावी प्रशासन और विकास को बढ़ावा देता है।
अनुच्छेद 243W के प्रमुख तत्व
खंड(क): शक्तियाँ और प्राधिकार: राज्य विधानमंडल नगरपालिकाओं को बारहवीं अनुसूची में वर्णित कार्यों(जैसे, शहरी नियोजन, सड़कें, स्वच्छता) के लिए शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकता है। यह नगरपालिकाओं को स्वायत्त और कार्यात्मक बनाता है। उदाहरण: 2025 में, मुंबई नगर निगम को शहरी नियोजन और स्वच्छता के लिए शक्तियाँ।
खंड(ख): कर और शुल्क: नगरपालिकाओं को कर, शुल्क, और फीस लगाने और वसूलने का अधिकार दिया जा सकता है। यह वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करता है। उदाहरण: दिल्ली नगर निगम द्वारा 2025 में संपत्ति कर और जल शुल्क की वसूली।
खंड(ग): निधियों का प्रबंधन: बारहवीं अनुसूची: कार्यों का आधार। त्तीय स्वायत्तता। निधि प्रबंधन: जवाबदेही। शहरी शासन: प्रभावी प्रशासन।
ऐतिहासिक उदाहरण: 1993 के बाद: नगरपालिकाओं को बारहवीं अनुसूची के कार्य सौंपे गए। 2000 के दशक
संबंधित प्रावधान: अनुच्छेद 243I: पंचायतों की शक्तियाँ। अनुच्छेद 243Q: नगरपालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243R: नगरपालिकाओं की संरचना। बारहवीं अनुसूची: कार्यों की सूची।
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