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Article 243 S of the Indian Constitution
jp Singh 2025-07-04 13:36:57
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243S

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243S
अनुच्छेद 243S भारतीय संविधान के भाग IX-A(नगरपालिकाएँ) में आता है। यह वार्ड समितियों और अन्य समितियों का गठन और संरचना(Constitution and composition of Wards Committees, etc.) से संबंधित है। यह प्रावधान नगरपालिकाओं में वार्ड समितियों और अन्य समितियों के गठन को नियंत्रित करता है ताकि शहरी शासन में स्थानीय स्तर पर प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित हो। यह अनुच्छेद 74वें संशोधन(1992) के द्वारा जोड़ा गया, जिसने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
"(1) प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो, एक या एक से अधिक वार्ड समितियाँ गठित की जाएँगी, जिनमें उस क्षेत्र के वार्डों से चुने गए सदस्य शामिल होंगे, जैसा कि राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि में उपबंधित हो।
(2) उपखंड(1) में कोई बात किसी राज्य के विधान-मंडल को अन्य समितियों के गठन के लिए उपबंध करने से नहीं रोकेगी, जो नगरपालिका के कार्यों को करने में सहायता करें।
(3) वार्ड समितियों और अन्य समितियों की संरचना, कार्य, और उत्तरदायित्व राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा निर्धारित होंगे।"
उद्देश्य: अनुच्छेद 243S वार्ड समितियों और अन्य समितियों के गठन और संरचना को नियंत्रित करता है ताकि शहरी शासन में स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित हो। यह बड़े नगरपालिका क्षेत्रों में स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए वार्ड-स्तरीय शासन को बढ़ावा देता है। इसका लक्ष्य शहरी स्वशासन को सशक्त करना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, और संघीय ढांचे में स्थानीय निकायों की स्वायत्तता सुनिश्चित करना है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: संवैधानिक ढांचा: यह प्रावधान 74वें संशोधन(1992) द्वारा जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243A(ग्राम सभा) और 243C(पंचायतों की संरचना) से प्रेरित है। यह शहरी शासन में स्थानीय स्तर पर भागीदारी को बढ़ाने के लिए बनाया गया। भारतीय संदर्भ: 1992 से पहले, बड़े शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर प्रशासन कमजोर था। इस संशोधन ने वार्ड समितियों को संवैधानिक आधार दिया। प्रासंगिकता: यह प्रावधान बड़े शहरी क्षेत्रों में स्थानीय शासन को प्रभावी बनाता है।
अनुच्छेद 243S के प्रमुख तत्व
खंड(1): वार्ड समितियों का गठन: यदि किसी नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो, तो एक या एक से अधिक वार्ड समितियाँ गठित की जाएँगी। इन समितियों में वार्डों से चुने गए सदस्य शामिल होंगे। गठन राज्य विधानमंडल की विधि के अनुसार होगा। उदाहरण: 2025 में, दिल्ली नगर निगम में प्रत्येक जोन के लिए वार्ड समितियाँ गठित।
खंड(2): अन्य समितियाँ अन्य समितियाँ: विशिष्ट कार्य। राज्यामक भूमिका। लोकतंत्र: स्थानीय शासन।
संबंधित प्रावधान: अनुच्छेद 243P: परिभाषाएँ। अनुच्छेद 243Q: नगरपालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243R: नगरपालिकाओं की संरचना।
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